Wednesday 9 May 2012

टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ


नैनीताल-हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सफल अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने संबंधी प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे 2253 पदों पर टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं।  बीटीसी प्रशिक्षु अनिल पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि वे शिक्षक बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, नियमानुसार उन्हें नियुक्ति का अधिकार हासिल है। उनका कहना था कि सरकार ने 15 दिसंबर 2011 को जारी विज्ञप्ति में 2253 पदों पर टीईटी पास अभ्यर्थियों को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति के आदेश दिया था, जो नियम विरुद्ध होने के साथ ही निरस्त करने योग्य है। सरकार की ओर से कोर्ट में दायर दाखिल हलफनामे में जानकारी दी गई कि विज्ञप्ति में 1147 पदों को बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए आरक्षित किया गया है। विज्ञप्ति कुल पदों की संख्या एवं उपलब्ध प्रशिक्षुओं के आधार पर जारी की गई। सरकार की ओर से याचिका को खारिज करने की मांग की गई। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने सरकार के तथ्यों से सहमत होते हुए बीटीसी प्रशिक्षुओं की याचिका खारिज करते हुए टीईटी पास अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पर लगी रोक भी हटा दी। कोर्ट ने इस मामले में दायर अन्य याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है।
  

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