Thursday 14 July 2011

नैनीताल में सिटी बस संचालन को जनहित याचिका दायर

-परिवहन निगम को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश



नैनीताल: नैनीताल में सिटी बस संचालन के लिए हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने परिवहन निगम को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

अधिवक्ता गोपाल वर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि भारत सरकार की जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के तहत उत्तराखंड परिवहन निगम को नैनीताल शहर में सिटी बसों के संचालन के लिए धनराशि आवंटित हुई थी, लेकिन परिवहन निगम द्वारा आवंटित धनराशि से 20 सिटी बसें खरीदी गई। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार को इस मद में 1.43 करोड़ मिले। राज्य सरकार ने बसों की खरीद के लिए परिवहन निगम को नोडल एजेंसी नामित करते हुए उक्त धनराशि दी गई थी। उन्होंने बताया कि उक्त धनराशि से 27 सीटर 25 बसें खरीदनी थी, लेकिन परिवहन निगम द्वारा केवल 20 बसें ही खरीदी गई। उन्होंने अदालत को बताया कि परिवहन निगम द्वारा 20 बसों में से एक भी बस नैनीताल शहर में नहीं चलाई जा रही है। मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष व न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त पीठ ने मामले को सुनने के बाद परिवहन निगम को दो सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए

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