Tuesday 28 June 2011

नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती की याचिकाएं निस्तारित

नैनीताल: हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड सचिवालय में रिक्त समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की खंडपीठ के समक्ष याची तारा चन्द्र घिल्डियाल व अन्य द्वारा दायर विशेष अपील में एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया कि समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा हेतु एक पद के सापेक्ष 20 अभ्यार्थियों को बुलाया जाना था, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियमों का उल्लंघन कर एक पद के सापेक्ष कम लोगों को मुख्य परीक्षा के काल लेटर भेजे गए। पूर्व में इस मामले दायर याचिकाओं को एकलपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचीकर्ता द्वारा मुख्य परीक्षा सम्पादित होने के पश्चात याचिका दाखिल की गई है, जिस कारण वह आधारहीन हैं। खंडपीठ ने भी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। इधर खंडपीठ द्वारा इस मामले में आशुतोष भट्ट एवं एक अन्य द्वारा याचिका को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया गया था कि याची प्रारिम्भक परीक्षा में सम्मिलित हुआ था एवं उसकी याचिका समयान्तर्गत दायर की गयी है

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