Friday 12 March 2010

विवाह होने के 90 दिन के भीतर होगा पंजीकरण

- सदन में विवाह पंजीकरण व प्रवेश कर विधेयक पेश देहरादून, राज्य में विवाह पंजीकरण अनिवार्य होगा और इसके लिए पति उत्तरदायी रहेगा। पंजीकरण के लिए नवविवाहित को 90 दिन का समय मिलेगा। सरकार ने आज सदन में विवाह पंजीकरण तथा प्रवेश कर विधेयक पेश किए हैैं। विवाह पंजीकरण विधेयक से बाल विवाह पर प्रतिबंध, द्विविवाह अथवा बहुपत्नीत्व पर अंकुश ही नहीं लगेगा, बल्कि पति से भरण-पोषण, संतान की सुरक्षा, विधवाओं के विरासत के दावे, पत्नियों का परित्याग आदि के मसले भी हल हो सकेंगे। विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए पति उत्तरदायी रहेगा। इसके लिए स्थानीय निबंधक की नियुक्ति होगी। विवाह पंजीकरण रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा। अरजिस्ट्रीकृत विवाह को कानूनी मान्यता नहीं होगी। यदि कोई मिथ्या कथन करता है तो दोष सिद्ध होने पर उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। विवाह पंजीकरण की सूचना मिलने पर रजिस्टर में विवरण भरा जाएगा और जिला निबंधक विवाह प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रवेश कर विधेयक के जरिए अब किसी करदाता द्वारा स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कर का भुगतान करने के बाद दोबारा प्रवेश कर की देयता नहीं होगी। प्रवेश कर की राशि में ऐसे मामलों में छूट दी जाएगी, जहां वैट की देयता हो।

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