Saturday 21 February 2009

जरूरी होगी 30 फिट चौड़ी सड़क

, हल्द्वानी : अगर यूपी निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम (आरबीओ एक्ट) के प्रावधानों का सख्ती से पालन हो गया तो गांवों को अनियंत्रित विकास से रोका जा सकता है। शहरी क्षेत्र में निर्माण को जगह नाममात्र को ही बची है। कागजों पर चल रहे प्रावधान डीएम के आदेश के बाद कार्यरूप में आ गए हैं। इससे निर्माण कार्यो एवं भूमि खरीद फरोख्त में दिक्कतें भी पेश आने लगी हैं। जिलाधिकारी हरिताश गुलशन ने माह भर पूर्व पर आरबीओ एक्ट के कंट्रोलिंग अथारिटी के साथ बैठक की थी। जिसमें अवैध निर्माण से कालोनियों के संकुचित होने, आरबीओ एक्ट का पालन न होने तथा शहर एवं ग्रामों के अनियंत्रित विकास को प्रमुखता से उठाया गया। आरबीओ एक्ट के तहत विनियमित क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम तीस फिट होनी जरूरी है। इसमें पांच फिट की छूट उस परिस्थिति में दी जा सकती है जबकि कि संबंधित भूमि के दूसरी ओर खुले पार्क या निर्माण के दायरे से बाहर की भूमि हो। डीएम ने विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हल्द्वानी व रामनगर में एसडीएम व सब रजिस्ट्रारों को विशेष निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसमें कहा गया है कि भूखंड के एक ओर 30 फिट से कम चौड़ी सड़क होने पर रजिस्ट्री ही न की जाए। जिससे रजिस्ट्री कराने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सब रजिस्ट्रार आफिस में बैनामे का विशेष सत्यापन हो रहा है। दो दिन में रजिस्टि्रयों की संख्या भी काफी कम हो गई है। आदेश मिलने के बाद दस्तावेज लेखक व अरायजनवीस खुद ही लोगों को दुरुस्ती के लिए वापस भेज रहे हैं। कैसी चल रही थी व्यवस्था: अब तक रजिस्ट्री के वक्त इस समस्या की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। क्रेता-विक्रेता के मध्य जितनी भी भूमि का सौदा हुआ उसी के अनुरूप रजिस्ट्री हो रही थी। बाद में भवन हेतु नक्शा पास करते समय विनियमित अधिकारी इस समस्या से रुबरू कराते थे। लेकिन रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज हो जाने के बाद समस्या पर अंकुश लगाने में दिक्कतें आ रही थी। डीएम के नए आदेश से रजिस्ट्री कराते वक्त ही भूमि के एक ओर 30 फिट चौड़ी सड़क न होने पर प्रपत्र वापस कर दिए जाएंगे। जिलाधिकारी हरिताश गुलशन का कहना है कि आरबीओ एक्ट में यह प्रावधान पहले से हैं लेकिन इन कानूनों का अब तक ठीक से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था। इससे हो रहे अनियंत्रित विकास से शहरों एवं गांवों का स्वरूप ही बिगड़ रहा था। फिलहाल विनियमित क्षेत्र में आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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